मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

नगर पालिक निगम बुरहानपुर आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि प्रिया निकाय क्षेत्र बुरहानपुर में जितने भी भवन भूमि स्वामी है, जो समय सीमा में फायर प्लान तैयार कर नगर निगम में देना अनिवार्य होगा। आयुक्त ने कहा कि म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र निर्देशानुसार राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) के खंड-4 की कंडिका 1.2 में यथा उल्लेखित सभी भवनों में अग्नि सुरक्षा संबंधित प्रावधान, ऐसे भवनों के स्वामी द्वारा/संचालक द्वारा फायर प्लान तैयार कराया जाना अनिवार्य होगाः-
—15 मी. से ऊँचे समस्त भवन, एक तल पर 500 मी. से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाले समस्त भवन (आवासीय एवं धार्मिक/सामुदायिक भवनों को छोड़कर)—कोई भी होटल/ अस्पताल जिसमें 50 से अधिक पलंग/बिस्तर हो।
उल्लेखित भवनों हेतु जो कि पूर्व से निर्मित होकर अधिवासित हो में परिपत्र जारी होने के 02 माह के भीतर NBC में निर्धारित मानक अनुसार फायर प्लान तैयार कर अनुमोदन हेतु अग्निशमन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
उक्तानुसार निर्धारित 02 माह की समयावधि के भीतर यदि भवन स्वामी/संचालक द्वारा फायर प्लान तैयार कर अग्निशमन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो विलंबित समय हेतु प्रतिदिन रूपये 500/- की दर से दण्ड भवन स्वामी पर लेव्ही किया जावेगा जो की एक वर्ष के पश्चात रु 1000/-प्रतिदिन की दर से देय होगा। म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक को दिनांक 02.05.2025 में दिए गए निर्देशानुसार दण्ड अधिरोपण की गणना को दिनांक 31.12.2025 तक शिथिल किया गया है।
