सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की नहीं है खैर, कलेक्टर ने जारी किया आदेश | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की नहीं है खैर, कलेक्टर ने जारी किया आदेश | New India Times

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं है। भोपाल कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स आदि प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने वाली सामग्री पोस्ट या फॉरवर्ड नहीं करेगा। ऐसा करना कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति के लिए खतरा माना जाएगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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