सागर महापौर संगीता सुशील तिवारी, नगर परिषद अध्यक्ष और भाजपा जिलाध्यक्ष को भाजपा हाईकमान ने किया तलब | New India Times

राकेश यादव, देवरी/सागर (मप्र), NIT:

सागर महापौर संगीता सुशील तिवारी, नगर परिषद अध्यक्ष और भाजपा जिलाध्यक्ष को भाजपा हाईकमान ने किया तलब | New India Times

सागर महापौर संगीता सुशील तिवारी नगर परिषद अध्यक्ष और भाजपा जिलाध्यक्ष को भाजपा हाईकमान ने तलब किया है। पिछले दिनों संगठन को दर किनार करते हुए नगर परिषद अध्यक्ष ने पीआईसी और नगर निगम की महापौर ने एमआईसी में फेरबदल कर दिया था। भोपाल हाईकमान के बुलाने पर जिलाध्यक्ष और बीना परिषद अध्यक्ष तो भोपाल पहुंचे, पर सागर महापौर ने हाईकमान के बुलावे को बहाना बनाकर टाल दिया।

कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि आपके द्वारा नगर निगम सागर में महापौर परिषद के सदस्यों का परिवर्तन पार्टी प्रदेश नेतृत्व के बगैर अनुमति के किया गया है, प्रदेश नेतृत्व द्वारा आपको आज दिनांक 26 अप्रैल, 2025 को प्रदेश कार्यालय बुलाया गया था, आपके द्वारा महापौर परिषद का पुनर्गठन बिना प्रदेश नेतृत्व की अनुमति के करना अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, साथ ही प्रदेश नेतृत्व द्वारा बुलाए जाने पर आपका उपस्थित न होना भी अनुशासनहीनता के दायरे में आता है।

अब देखना यह है कि महापौर संगीता सुशील तिवारी क्या जवाब देती हैं और हाईकमान इस पर क्या निर्णय करता है, महापौर ने परकोटा वार्ड पार्षद शैलेंद्र ठाकुर को एमआईसी सदस्य बनाया है, जिसे लेकर विवाद हो गया है,भाजपा हाईकमान ने महापौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और तीन दिनों के अंदर जवाब मांगा है। अगर महापौर का जवाब संतोषजनक नहीं होता है, तो उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जा सकती है।

दरअसल सागर महापौर संगीता सुशील तिवारी ने परकोटा वार्ड पार्षद शैलेंद्र ठाकुर को 18 अप्रैल 2025 को एम आईं सी सदस्य बनाया था जिसका एक प्रेस नोट भी जारी हुआ था, महापौर संगीता सुशील तिवारी ने मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 37 (1), (2), (3), (4) मेयर इन काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य नियम 1998 के नियम 2″7″ (क) के अंतर्गत आशारानी नंदन जैन को प्रभारी सदस्य विद्युत एवं पात्रिकी विभाग में मेरे प्रसाद-पर्यन्त तक नाम निर्दिष्ट किया गया था।

अतः आशारानी नंदन जैन को मेयर इन काउंसिल एवं प्रभारी सदस्य से मुक्त करते हुए। अधिनियम 1956 की धारा 37 (1), (2), (3), (4) मेयर इन काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य नियम 1998 के नियम 2 “7” (क) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये परकोटा वार्ड पार्षद शैलेंद्र ठाकुर को मेयर इन काउंसिल में उनके नाम के सामने दर्शाये गये विभाग में प्रभारी सदस्य के रूप में आंशिक फेरबदल करते हुये नाम निर्दिष्ट किया गया है। सदस्य शैलेन्द्र ठाकुर को विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग का प्रभारी।

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