सीनियर एडवोकेट मनोज अग्रवाल को एक महिला शिक्षिका की याचिका में हाई कोर्ट से मिली बड़ी सफलता: हाई कोर्ट ने बहाली के साथ-साथ ज्वाइनिंग दिनांक 03.01.2022 से सभी हित लाभ भी याचिकाकर्ता को देने का दिया आदेश | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

सीनियर एडवोकेट मनोज अग्रवाल को एक महिला शिक्षिका की याचिका में हाई कोर्ट से मिली बड़ी सफलता: हाई कोर्ट ने बहाली के साथ-साथ ज्वाइनिंग दिनांक 03.01.2022 से सभी हित लाभ भी याचिकाकर्ता को देने का दिया आदेश | New India Times

हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करने वाले बुरहानपुर के सीनियर एडवोकेट मनोज कुमार अग्रवाल को श्रीमती अनीता लोदले पति श्री संदीप जैन नामक महिला शिक्षिका की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। याचिका कर्ता श्रीमती अनीता लोदले को मिडिल स्कूल टीचर के पद पर, न केवल बहाल करने के आदेशहाई कोर्ट ने दिए बल्कि प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक 03.01.2022 से अब तक की संपूर्ण तनख्वाह एवं समस्त हित लाभ भी देने के आदेश माननीय हाई कोर्ट ने जारी किए हैं। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता श्रीमती अनीता लोदले की ओर से बुरहानपुर के सीनियर अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल  ने पैरवी की थी।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इसी प्रकार बुरहानपुर की एक अन्य याचिकाकर्ता श्रीमती माधुरी प्रजापति के मामले में भी ऐसा आदेश हो चुका है जिसमें उन्हें भी मिडिल स्कूल टीचर के पद पर बहाली के साथ-साथ प्रथम ज्वाइनिंग दिनांक से संपूर्ण हित लाभ प्रदान करने के आदेश मा. उच्च न्यायालय ने दिए थे। उस मामले में भी पूर्व याचिकाकर्ता श्रीमती माधुरी प्रजापति की ओर से भी अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल ने ही मा. हाईकोर्ट में पैरवी की थी। अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि मा. हाइकोर्ट के इन फैसलों से याचिकाकर्ताओं के साथ साथ ऐसे ही कई और अन्य अभ्यर्थियों में भी न्याय मिलने की आशा बलवती होने से खुशी का माहौल है।

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