बलात्कार कर नाबालिग लड़की की हत्या करने वाले मुजरिम को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा | New India Times

मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

बलात्कार कर नाबालिग लड़की की हत्या करने वाले मुजरिम को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा | New India Times

सनसनीखेज वारदात में नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार करके हत्या कर शव को छुपा कर रखने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थ दंड से दंडित किया गया है। अपारशास्त्र न्यायालय जुन्नारदेव के द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक एससी 10/2024 अपराध क्रमांक 120/24 क्या रोटी सुखनंदन और सोनू पिता दिनेश को आजीवन कारावास की सज़ा और आर्थिक दंड से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीड़िता की मां ने पीड़िता को स्कूल जाने के लिए कहा था और पीड़िता के माता-पिता मजदूर करने के लिए चले गए थे। पलंग पर पीड़िता मोबाइल गेम खेल रही थी तभी आरोपी ने अकेला पाकर उसका नाजायज फायदा उठाया और बलात्कार कर चूल्हे के पास रखी कुल्हाड़ी से सर पर मारकर हत्या कर दी इसके बाद आरोपी ने प्लास्टिक की बोरी में भरकर कंबल से ढ़ांप कर मृतिका के शव को छेंडी में छुपा लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ किया था जिस पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। इस मामले पर जुन्नारदेव न्यायालय द्वारा पीड़िता के माता-पिता को 2 लाख विधिक सहायता प्राधिकरण को आयोजित किया था मध्य प्रदेश शासन की ओर से मामले की पैरवी गंगावती दरिया द्वारा की गई थी विवेचना थाना प्रभारी राकेश बघेल उप निरीक्षक मुकेश डोंगरे महिला उप निरीक्षक पूनम उईके द्वारा की गई।

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