काला ताज महल से लगत कब्रिस्तान की 8.5 एकड़ भूमि कोटवार को सेवा भूमि के रूप में अलॉट कर देने के मामले में हाई कोर्ट ने म. प्र.सरकार, कलेक्टर, तहसीलदार को नोटिस के आदेश | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

काला ताज महल से लगत कब्रिस्तान की 8.5 एकड़ भूमि कोटवार को सेवा भूमि के रूप में अलॉट कर देने के मामले में हाई कोर्ट ने म. प्र.सरकार, कलेक्टर, तहसीलदार को नोटिस के आदेश | New India Times

ऐतिहासिक नगरी बुरहानपुर में “काला ताजमहल” के नाम से मशहूर संरक्षित स्मारक “शाहनवाज़ खान का मकबरा” की चार दिवारी से लगा हुआ है 9.5 एकड़ भूमि का कब्रिस्तान “अतराफ मकबरा एमागिर्द को जिला प्रशासन द्वारा भूमि 8.5 एकड़ को कोटवारों को आवंटन करने के मामले में इंतेज़ामिया कमेटी की ओर से बुरहानपुर के सीनियर एडवोकेट मनोज अग्रवाल के माध्यम से दायर की गई।

याचिका में आज 05/11/2024 को महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए, मध्य प्रदेश सरकार सहित कलेक्टर बुरहानपुर एवं अधीनस्थ अधिकारी तहसीलदार बुरहानपुर को नोटिस के आदेश जारी किए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 1912-13 से कब्रिस्तान के रूप में दर्ज सैकड़ों कब्रों वाले कब्रस्तान की कुल 9:30 एकड़ की कुल 4 भूमियों/खसरे के टुकड़ों में से,  8:30 एकड़ के 2 बड़े खसरे/टुकड़े, म. प्र. सरकार ने सेवा भूमि के रूप में कोटवार को अलॉट कर दिए।

याचिकाकर्ता “कब्रिस्तान प्रबंधक कमेटी” की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि, मा. उच्च न्यायालय ने दि. 05.11.2024 को मध्य प्रदेश सरकार सहित कलेक्टर बुरहानपुर एवं अन्य अधिकारियों तथा अन्य संबंधित को भी नोटिस के आदेश जारी किए है। उल्लेखनीय है कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के लोकसभा इलेक्शन को चुनौती देने वाली याचिकाओं सहित कई बड़े मामलात में सीनियर एडवोकेट मनोज कुमार अग्रवाल पैरवी कर चुके हैं और इस केस में भी सफलता की उम्मीद है।

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