रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:

झाबुआ जिले के मेघनगर पुलिस ने नए कानून के तहत इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया 74,78(1)351(2),87,354 डी में मेघनगर पुलिस की लिखी एफ आई आर के अनुसार लड़की झाबुआ के शासकीय कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्र बताई जा रही है प्रतिदिन के अनुसार सुबह 10 बजे मेघनगर बस स्टेशन से झाबुआ कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही थी। तभी आरोपी यासीर पिता यूसुफ शाह निवासी शेरानीपूरा मेघनगर के द्वारा तहसील कार्यालय के समीप लड़की को जबरदस्ती बस से उतार कर अपहरण कर बाइक पर बिठाकर झाबुआ ले गया ओर वहां अन्य जगह पर ले जाकर लड़की को धमकियां जान से मारने की देता रहा मौका पाकर लड़की ने अपने परिवार जनों को खबर दी तब भंडारी पेट्रोल पंप झाबुआ के पास लड़के को रंगो-हाथों पड़कर जमकर धुलाई कर दी गई।
लड़की के बयान पर मेघनगर पुलिस ने आरोपी यासीर पिता यूसुफ शाह निवासी शेरानीपुरा मेघनगर के खिलाफ अमुक-अमुक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया 74,78 (1)351 (2),87,354 डी जेसे की जान से मारने की धमकी देना अपहरण करना, बुरी नियत से देखना व मारपीट कर छेड़छाड़ करने की सख्त कारवाई कर आरोपी को झाबुआ न्यायालय भेजा गया। इस घटना क्रम को लेकर एक-एक कर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग मेघनगर थाने के बाहर जमा हो गए।
