मुबारक अली, ब्यूरो चीफ, शाहजहांपुर (यूपी), NIT:

जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भानु देव शर्मा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में welfare schemes of labourers] factory Act, Contract labourers Act and Posh Act के विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन मैसर्स रिलाइंस थर्मल पाॅवर प्लान्ट परिसर रौजा में किया गया।
शिवर की अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूश तिवारी द्वारा की गई।
उन्होंने सम्बोधित करते हुए श्रामिकों के अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि कार्यस्थल से संबंधित विशिष्ट अधिकारों में कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा काम पर निजता का अधिकार तथा कई अन्य अधिकार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने पोश एक्ट व साइबर अपराध जैसे गंभीर विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई।
नासिर अली सहायक श्रम आयुक्त ने श्रामिकों के अधिकारों पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि 8 घंटे काम करना तथा सप्ताह में एक दिन छुट्टी पाना श्रमिकों का अधिकार है। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि 7 तारीख तक वेतन नहीं मिलता तो इसकी शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने गे्रच्चुटी एक्ट, बोनस एक्ट सामान पारिश्रामिक वेतन एक्ट कान्टेंट आदि पर जानकारी दी।
थाना रामचंद्र से आई प्रतिनिधि दीपा तोमर द्वारा पास्को एक्ट, गुड टच, बैंड चट, व विभिन्न महत्वपूर्ण नम्बरों जैसे 1090, 181, 1098, 1076 नम्बरों के बारे में जानकारी दी।
पवन कुमार मैनेजर एच0आर0 द्वारा फैक्ट्री एक्ट के बरे में बताया।
कार्यक्रम का संचालन लोक अदालत लिपिक मोहम्मद अफजल द्वारा किया गया।
थर्मल पावर के हेड एच0आर0 मेजर धमेन्द्र सिंह द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया।
इसके अतिरिक्त इस शिविर में मैसर्स रिलाइन्स थर्मल पाॅवर प्लान्ट परिसर रौजा के पदाधिकारीगण कर्मचारीगण आदि मौजूद रहे।
