भोपाल में अज़ान को लेकर मस्जिदों के इमाम व अन्य पर हुई कार्यवाही का आल इण्डिया जमियत इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया विरोध | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:

भोपाल में अज़ान को लेकर मस्जिदों के इमाम व अन्य पर हुई कार्यवाही का आल इण्डिया जमियत इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया विरोध | New India Times

भोपाल के थाना निशातपुरा छेत्र में अज़ान को लेकर मस्ज़िदों के इमाम व अन्य पर हुई कार्यवाही को लेकर आल इण्डिया जमियत इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने विरोध किया है। आल इण्डिया जमियत इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष डॉक्टर सैयद खालिद क़ैस एडवोकेट का कहना है कि भोपाल पुलिस इंदौर हाई कोर्ट बेंच के निर्देश का उल्लंघन कर रही है। उनका कहना है कि
एक ओर 11 जुलाई 2024 को इंदौर हाई कोर्ट बेंच ने लाउडस्पीकर मस्जिद की अज़ान के संबंध में, सख्त हिदायत देते हुए मध्य प्रदेश शासन से कहा है कि, किसी को भी मस्जिद से अज़ान देने से रोकने का अधिकार नहीं है।

इंदौर हाई कोर्ट बेंच ने अपने आदेश में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार, शासन और प्रशासन को और उसकी अच्छी व्यवस्था किया जाना चाहिए, इन सब की जवाबदारी शासन प्रशासन की बनती है, लोकतंत्र देश पर हर एक व्यक्ति को अपने ढ़ंग से उनको इबादत करने का अधिकार है, अज़ान देने से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता…
इंदौर हाई कोर्ट बेंच के इस फैसले का भोपाल पुलिस की नज़र में कोई स्थान नहीं है, यह आरोप लगाते हुए आल इण्डिया जमियत इत्तेहादुल् मुस्लेमीन के अध्यक्ष डॉक्टर सैयद खालिद क़ैस एडवोकेट ने पुलिस आयुक्त भोपाल को अवगत कराया कि थाना निशातपुरा पुलिस द्वारा निशातपुरा क्षेत्र में स्थित मस्जिद के ज़िम्मेदारों के खिलाफ इस आरोप में कार्यवाही की है कि संबंधित मस्जिद में होने वाली अज़ान से उनको शिकायत है।

न्यायालय विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त निशातपुरा, नगरीय पुलिस जिला- भोपाल (म.प्र.) द्वारा थाना प्रभारी थाना निशातपुरा जिला- भोपाल के द्वारा प्रस्तुत परिवाद के 574/2024 के आधार पर अपने प्रकरण कंमाक 515/2024 धारा- 107,116 (3) जा.फौ मे आलिम मो हसीन पिता वाली मोहम्मद उम 30 साल निवासी जियाउलहसन नबाव कालोनी करोद मो.न. 8120092497, मो. जुबेर खान पिता मोहम्मद कदीर उम्र 26 साल निवासी खतीजा मस्जिद जनता नगर करौंद मो.न.8109490642, हफीज मोहम्मद अमीन पिता अजीजु‌द्दीन उम्र 28 साल निवासी हमजा मस्जिद अराधना नगर करौद मो.न.9300163179 04. इकबाल खा पिता हाफिज उम्र 45 साल पता आयशा मस्जिद जनता नगर फेस 03 करॉद मो.न. 9399166813 कार्यवाही कर जमानत प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं… पुलिस द्वारा इन लोगों के खिलाफ प्रस्तुत परिवाद में आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी उपेश दुबे की थाना क्षेत्र की कुछ मस्जिदों से नमाज़ के समय अधिक आवाज़ में अज़ान होती है। जिससे आमजन को दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

जिसके आधार पर न्यायालय विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त निशातपुरा, नगरीय पुलिस जिला- भोपाल (म.प्र.) ने आदेश जारी किया कि आगामी 01 वर्ष की अवधि के लिये परिशांति कायम रखने हेतु रुपये 5,000/- रुपये का बंधपत्र एवं इतनी ही राशि का जमानत निष्पादित करें।

आल इण्डिया जमियत इत्तेहादुल् मुस्लेमीन के अध्यक्ष डॉक्टर सैयद खालिद क़ैस एडवोकेट ने भोपाल पुलिस के इस कृत्य की निंदा करते हुए पुलिस आयुक्त भोपाल से सम्बन्धित थाना प्रभारी और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त निशातपुरा, के खिलाफ कार्यवाही की माँग की है।

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