चांदनी के जंगल में ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने दी 20 वर्ष के कारावास की सज़ा | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

चांदनी के जंगल में ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने दी 20 वर्ष के कारावास की सज़ा | New India Times

बुरहानपुर के महत्वपूर्ण बहुचर्चित एवं चिन्हित प्रकरण झूठ बोलकर नानी के घर से ले जाकर चांदनी के जंगल में नाबालिका के साथ दुष्‍कर्म करने वाले एक आरोपी को 5 एम/6 पॉक्‍सो एक्‍ट अनुकल्पित धारा 376(ए)(बी) भादवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रूपये अर्थदंड एवं धारा 506 भादवि में 5 वर्ष एवं एवं 2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्‍धावे द्वारा अभियोजित महत्‍वपूर्ण बहुचर्चित एवं चिन्हित प्रकरण में विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो एक्‍ट तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश बुरहानपुर द्वारा आरोपी हसन पिता गुलाब को धारा 376(ए)(बी) भादविमें आजीवन कारावास तथा धारा 376 2 एन में आजीवन कारावास एवं धारा 323 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास तथा क्रमश:  5000, 5000, 1000 रूपये अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया।

विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्‍धावे ने बताया कि,घटना दिनांक 30/04/2023 को अभियोक्‍त्री अपनी नानी के यहां पर थी। आरोपी हसन अभियोक्‍त्री की नानी के यहां आया और बोला कि पीड़िता की मां ने उसे भेजा है। वह पीड़िता को लेने आया है। उसकी मां ने उसे बुलाया है। आरोपी पहले भी पीड़िता के गांव में रहता था इस कारण नानी ने पीड़िता को आरोपी के साथ भेज दिया।

आरोपी हसन ने पीड़िता को चांदनी के जंगल में बाईक रोककर पीड़िता को कहा कि चलो घुम कर आते है तथा अभियोक्‍त्री को जंगल में ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्‍कर्म किया तथा अभियोक्‍त्री को धमकी दी की यह बात किसी को भी बतायी तो वह उसका टेटुआ दबा देगा। आरोपी ने अभियोकत्री को उसके घर छोड़कर चला गया। उसके पश्‍चात अभियोक्‍त्री ने उक्‍त घटना अपने माता-पिता को बतायी। फरियादी की सूचना पर थाना थाना निम्‍बोला पर जिरो पर एफ.आय.आर दर्ज कर थाना नेपानगर में स्‍थानातंरित कर थाना नेपानगर द्वारा धारा 376(ए-बी), 506 भादवि एवं 5एल/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में अपराध पंजीबध्‍द कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मान. न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जिला बुरहानपुर द्वारा उक्‍त प्रकरण को चिन्हित प्रकरणों की सूची में रखा गया था। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्‍धावे द्वारा की गई जिसके पश्‍चात मान. न्‍यायालय द्वारा आरोपी हसन पिता गुलाब को धारा 5एम/6 पॉक्‍सो एक्‍ट अनुकल्पित धारा 376(ए)(बी) भादवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रूपयें अर्थदण्‍ड एवं धारा 506 भादवि में 5 वर्ष एवं एवं 2000 रूपये अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया।

By nit

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Exit mobile version