मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

प्रकरण क्रमांक एस सी 1/2022 में आरोपी सूरज पिता पिता उदय राम साहू उम्र 21 वर्ष निवासी कर मोहिनी बंदी थाना दमुआ जिला छिन्दवाड़ा को पीड़िता को बहला फुसला कर उसके माता-पिता की संरक्षता से उनकी सम्मति के बगैर भोपाल से उज्जैन, और उज्जैन से इंदौर ले जाकर एवं 12/12/2021 से 16/12/2021 तक मंडीदीप रायसेन के लाज में रखकर बलात्कार करने के आरोप में पाकसो की धारा 3/4 (2) में आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है एवं धारा 363 में 5 वर्ष के कारावास और 2000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है एवं धारा 363 भादवि में 5 वर्ष के कारावास एवम 2000 का जुर्माना 366 ए भादवि के अपराध में 5 वर्ष का कारावास और 2000 रूपए के जुर्माना से दंडित किया है एवं अपराध में सहयोग करने के लिए आरोपी मोहित और आकाश को भादवि की धारा 363 में 5 वर्ष का कारावास 2000 रूपए जुर्माना एवं 366 ए में 5 वर्ष का कारावास और 2000 रूपये का जुर्माना से दंडित किया गया है। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक/ शासकीय अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव के द्वारा की गई। प्रकृति की संपूर्ण विवेचना उप निरीक्षक अंजना मरावी द्वारा की गई थी।
