पोस्ट ऑफिस कांड में सिविल कोर्टों से आये 04 बड़े फैसले | New India Times

रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी/पंकज बडोला, झाबुआ (मप्र), NIT:

पोस्ट ऑफिस कांड में सिविल कोर्टों से आये 04 बड़े फैसले | New India Times

पेटलावद नगर के बहु चर्चित पोस्ट ऑफिस घोटाला कांड में जहां लगभग 06 माह पूर्व जून 2023 में दो आपराधिक प्रकरणों ओर अक्टूबर 2023 में एक आपराधिक प्रकरण में एडीजे मनोहरलाल पाटिदार ने इस घोटाले के मास्टर माइंड आरोपियों के खिलाफ चल रहे आपराधिक प्रकरणों में अलग अलग सजा सुनाई थी ओर जुर्माना भी अधिरोपित किया था जिसके चलते आरोपी संदीप मोनन्त श्रेणिकलाल मोनन्त, आशादेवी मूणत मंगलसिह निनामा अभी भी जेल में है।

अब सिविल न्यायालय से आया बड़ा फैसला

उसके बाद अब पेटलावद के सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 चिराग अरोड़ा के न्यायालय से 02 ओर सिविल न्यायाधीश सिविल वर्ग 2 श्रीमती रुचि पटेरिया अरोरा से 02 अलग-अलग कुल 04 सिविल मामलों में ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमे 12 पोस्ट ऑफिस के दिल्ली स्तर के अधिकारियों सहित 11 लोगो के विरुद्ध फैसला आया है। जिसमें सभी को वादी को मय ब्याज के रुपये अदा करने का आदेश जारी है।

ये है मामला

दरअसल सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 पेटलावद की कोर्ट में 2018 में वादी यशपाल पन्नालाल राठौर, ज्योति यशपाल राठौर, राहुल यशपाल राठौर, मृदुल यशपाल राठोर सभी निवासी झंडा बाजार पेटलावद हाल मुकाम इंदौर ने पृथक पृथक 04 सिविल बी वाद पेश कर पोस्ट ऑफिस में जमा अपनी राशि को मय ब्याज के दिलवाए जाने हेतु वाद पेश किया था।

इनके खिलाफ आया फैसला, सभी को माना ज़िम्मेदार

उक्त वाद में भारत संघ सचिव डाक विभाग नई दिल्ली उप संचालक पोस्ट डाक भवन नई दिल्ली, मुख्य डाकपाल जनरल मप्र भोपाल, पोस्ट मास्टर जनरल इंदौर, अधीक्षक डाक घर रतलाम, डाकपाल पेटलावद, आशादेवी मोनन्त, संदीप मोनन्त, मंगलसिह नीनामा , मृतक भरतसिंह बारिया के वारिसान अर्पित, अनिल, अनिता, मेघा बारिया, जितेंद्र वर्मा ओर कलेक्टर झाबुआ को प्रतिवादी बनाया गया था

अदा करना होगा मय ब्याज के रुपया, हुई डिक्री

जिसमें सुनवाई करते हुए जज चिराग अरोरा ओर रुचि पटेरिया ने इन सभी के विरुद्ध 31 अक्टूबर 2023 को अपने अपने कोर्ट में विचारण में चल रहे वादो को स्वीकार करते हुए वादी यशपाल राठौर को मूल राशि 1.5 लाख मय 1.5/प्रतिमाह मय ब्याज के दिनाक 13.12.12 से , वादी राहुल राठौर को मूल राशि 02 लाख मय 1.5/ प्रतिमाह मय ब्याज के दिनाक 04 .12.12 से वादी ज्योति राठोर को मूल राशि 3,लाख 65 हजार 1.5/प्रतिमाह मय ब्याज के दिनांक 13.12.12 से ओर वादी मृदुल राठौर को मूल राशि 2,लाख 1.5/ प्रतिमाह ब्याज दिनाक 08.12.12 से दिलवाए जाने हेतु आदेशित किया गया है वही 6/ ब्याज डिक्री दिनाक से भी अदा किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। पूरे मामले में अभिभाषक यशपालसिह राठौर हाईकोर्ट एडवोकेट इंदौर ने पैरवी की।

जज अरोरा के फैसले से हुई न्याय कि जीत, जागी उम्मीद की किरण

सिविल जज चिराग अरोरा ओर श्रीमती रुचि पटेरिया अरोरा से वाद वसूली डिक्री मिलने पर वादी यशपाल, ज्योति, राहुल और मृदुल राठौर ने इसे न्याय की जीत बताया है ओर कोर्ट के इस फैसले से पोस्ट ऑफिस पीड़ितो में आशा कि किरण जागी है। साथ ही पीड़ितों ओर क्षेत्रवासियों में दोनो जजों का आभार व्यक्त करते हुए निर्णय का स्वागत किया है।

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