मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

बुरहानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मनोज कुमार अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बुरहानपुर में खंडवा रोड पर मेसर्स ठाकुर नवल सिंह पेट्रोल पंप के सामने स्थित निमाड़ रोड लाइंस के संचालक हसमुख जरीवाला सहित पांच लोगों के खिलाफ 35 लाख रुपए से अधिक कीमत के सूत के 182 बोरे की अमानत में खयानत और धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस थाना सिटी कोतवाली बुरहानपुर में मुकदमा नंबर 419/ 2023 दर्ज किया गया है। इसमें दो बोरे सूत के जप्त किए गए हैं।

एडवोकेट मनोज कुमार अग्रवाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायत कर्ता एवं व्यापारी श्री ओम प्रकाश गोयल (73वर्ष) निवासी सेंधवा मध्य प्रदेश द्वारा लगभग 22 दिन पूर्व दि.10-11/10.2023 को की गई शिकायत पर, करीब 22 दिन की जांच के बाद, आज दि. 03.11.2023 को पुलिस थाना सिटी कोतवाली बुरहानपुर ने अब तक कुल 5 लोगों को आरोपी बनाते हुए निमाड़ रोड लाइंस के संचालक हसमुख भाई जरीवाला एवं उनके भाई ललित जरीवाला सहित उनके मैनेजर प्रवीण बलिराम सीरिया तथा छुट्टा सूत लेने देने वाले हरीरपुरा निवासी असगर पिता अख्तर एवं एक अन्य सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ़ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया है। शिकायतकर्ता श्री ओम प्रकाश गोयल के अधिवक्ता श्री मनोज अग्रवाल ने बताया कि शिकायतकर्ता की ओर से उसकी मालिकी की लगभग 35 लाख रुपए कीमत की 182 बोरी सूत की धोखाधड़ी / अमानत में खयानत होने की शिकायत पर पुलिस थाना सिटी कोतवाली ने उक्त 5 व्यक्तियों के विरुद्ध भा.द.वि. की विभिन्न धाराओं में अपराध /एफ.आई.आर. क्रमांक 419 / 2023 दर्ज किया है जिनमें 10 साल एवं आजीवन कारावास तक की सज़ा प्रावधानित है। प्रमुख आरोपी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होकर सेवा सदन शिक्षा समिति बुरहानपुर में सचिव के पद पर पदस्थ है।
