चुनाव सामग्री की छपाई एवं निर्माण पर होने वाले व्यय के संबंध में की गई बैठक | New India Times

रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी/पंकज बडोल, झाबुआ (मप्र), NIT:

चुनाव सामग्री की छपाई एवं निर्माण पर होने वाले व्यय के संबंध में की गई बैठक | New India Times

विधान सभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत प्रत्याशियों के पोस्टर, बैनर, पेम्पलेट एवं अन्य चुनाव सामग्री की छपाई एवं निर्माण पर होने वाले व्यय के संबंध में कलेक्टर सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रिंटिंग प्रेस एवं विषयान्तर्गत आने वाले सभी व्यापारियों को आहूत किया गया। समस्त व्यापारियों को आदर्श आचार संहिता के पालन एवं लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के अनुसार निर्देशित किया गया कि चुनाव सामाग्री, हेण्ड बिल आदि में प्रकाशक मुद्रक का नाम एवं पता लिखा जाना अनिवार्य है।

कोई भी व्यक्ति पेम्लेट या पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा और ना ही करवाया जाएगा जब तक की प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्तांतरित तथा 2 व्यक्ति जो उन्हें जानते हो के द्वारा सत्यापित ना हो।
मुद्रक द्वारा घोषणा की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य है। प्रकाशन के तीन दिनों के भीतर मुद्रक प्रकाशित सामग्री की प्रतियाँ परिशिष्ट-ख, घोषणा परिशिष्ट-क प्रस्तुत की जाएगी, यदि ऐसा नहीं पाया जाता है तो एमसीएमसी समिती इसे रिटर्निग अधिकारी के संज्ञान में लाएगी, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके जिसमें 6 माह का कारावास/2000 रू.तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।
बैठक में अपर कलेक्टर एस.एस.मुजाल्दा, संयुक्त कलेक्टर भूपेंद्र रावत, व्यय लेखा नोडल अधिकारी मुकेश सोनी आदि अधिकारी उपस्थित रहे।

By nit

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Exit mobile version