सड़क दुर्घटना हुई तो सम्बंधित एसपी, डीएसपी या थाना प्रभारी पर हो सकती है कार्रवाई | New India Times

सरवर खान ज़रीवाला, भोपाल, NIT; ​
सड़क दुर्घटना हुई तो सम्बंधित एसपी, डीएसपी या थाना प्रभारी पर हो सकती है कार्रवाई | New India Timesप्रदेश के गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मंगलवार को मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की। नए साल में गृह मंत्री के निर्देश पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए गृह एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विशेष अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के तहत वाहनों की सघन चेकिंग की जायेगी। वाहन की फिटनेस, कागजों की जांच, ओवरलोड वाहन की जांच की जायेगी। लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें इसके लिए यह अभियान चलाया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्र में अगर सड़क दुर्घटना होती है तो सम्बंधित एसपी, डीएसपी या टीआई पर भी कार्रवाई की जा सकती है। दुर्घटना के लिए उन्हें जिम्मेदार माना जाएगा। यह उनकी जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रकार से लापरवाही न बरती जाये और ओवरलोड वाहन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आये। ​सड़क दुर्घटना हुई तो सम्बंधित एसपी, डीएसपी या थाना प्रभारी पर हो सकती है कार्रवाई | New India Timesगृहमंत्री ने बताया कि सेंटर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अवयस्क के ड्राइविंग लाइसेंस की आयु 16 वर्ष करने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार नियमों में संसोधन करने वाली है।

वहीं प्रदेश में आये दिन चिटफण्ड कंपनियो द्वारा लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर गृहमंत्री ने कहा इसके लिए सभी थानों में निर्देश जारी किये गए हैं। थाना प्रभारी द्वारा क्षेत्र के समाजसेवी और अन्य लोगों से बैठक करेंगे और पता लगाएंगे और सुनिचित करेंगे कि कहीं कोई धोखा लोगों के साथ तो नहीं कर रहा है।

परिवहन विभाग में कैशलेस पेमेंट को लेकर भी गृहमंत्री ने कहा है कि पहले से ही विभाग में ऑनलाइन पेमेंट की जा रही है। टैक्स, चालान ऑनलाइन जमा हो रहे हैं। वहीं अब चेकिंग के दौरान जो चालान काटे जाएंगे उसमे भी कैशलेस पेमेंट की व्यवस्था की जायेगी।

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