संदीप शुक्ला, ग्वालियर, NIT;
अगर आप नव वर्ष के जश्न की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि डीजे के शोर और शराब पार्टी पर प्रशासन की नजर रहेगी। अगर बिना अनुमति के साउंड सिस्टम बजते पाया गया तो कार्यवाई होगी।
अतिरिक्त जिला दण्डधिकारी शिवराज वर्मा ने धारा 144 के तहत यह प्रतिबन्ध आदेश जारी किया है।क्लब और होटल संचालकों को भी अवगत करा दिया गया है।होटल, छात्रावास, गेस्ट हाउसों में किसी भी तरह की पार्टी की सूचना देना जरूरी होगा।
