चिखली के रिहायशी इलाके में सेक्स रैकेट बेनकाब, 4 महिलाएं 6 पुरूष गिरफ्तार | New India Times

कासिम खलील, बुलढाणा (महाराष्ट्र), NIT; ​चिखली के रिहायशी इलाके में सेक्स रैकेट बेनकाब, 4 महिलाएं 6 पुरूष गिरफ्तार | New India Timesबुलढाणा ज़िले के चिखली पुलिस स्टेशन की हद के एक रिहाइशी इलाके में कल 16 अगस्त रात को को बुलढाणा लोकल क्राइम ब्रांच ने अवैध रूप से चल रहे वेश्या व्यवसाय के अड्डे पर छापा मारते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें 4 महिलाओं और 6 पुरुषों का समावेश है। पुलिस ने इस अवैध वेश्या व्यवसाय के अड्डे से कंडोम के पॉकेट तथा अन्य सामान भी जप्त किया है। इस कार्रवाई में सेक्स रैकेट का भंडाफोड होने पर चिखली शहर में खलबली मच गई थी। देर रात को सभी आरोपियों के खिलाफ चिखली पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज कर लिया गया है।​चिखली के रिहायशी इलाके में सेक्स रैकेट बेनकाब, 4 महिलाएं 6 पुरूष गिरफ्तार | New India Timesबुलढाणा जिले के चिखली शहर में अवैध रूप से जिस्म फरोशी का अड्डा चलने की गुप्त जानकारी मिलने के बाद जिला एसपी शशिकुमार मीणा, अतिरिक्त एसपी संदीप डोईफोडे के मार्गदर्शन में बुलढाणा लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक प्रताप शिकारे के नेतृत्व में एक विशेष दल बनाया गया, जिसमें एपीआई मनोज केदारे, पीएसआई मनीषा राउत, पुलिसकर्मी केशव आकतुरकर, विलास खांझोड़े, सैय्यद हारून, नंदकिशोर आंधले, श्रीकांत चिंचोले, अमोल अंभोरे, सरिता वाकोडे, विद्या आराख, विजय मुंडे तथा दो सरकारी पंच व एक फर्जी ग्राहक का समावेश था। फर्जी ग्राहक को चिखली शहर के आनंद नगर स्थित सपना होटल के पास भेजा गया जहां पर अवैध रूप से जिस्मफरोशी का धंधा चल रहा था। इस दल ने वहाँ पर कल शाम को छापा मारकर अवैध जिस्मफरोशी का अड्डा चलाने वाले आरोपी मो.इरफान मो. अजीज 22 वर्ष, शेख दाऊद शे.अज़ीज़ 18 वर्ष दोनों आनंद नगर, चिखली निवासी तथा एक महिला (अंटी) को गिरफ्तार किया जो अपने फायदे के लिए आरोपी युवतियों से जिस्मफरोशी का व्यवसाय चला रहे थे  इस छापे में पुलिस ने अन्य आरोपी प्रवीन त्रंबक प्रधान 25 वर्ष, किशोर सुरेश प्रधान 22 वर्ष दोनों निवासी मेरा, तहसील चिखली, गणेश पाटिलबा डुकरे पाटिल 31वर्ष निवासी सोनेवाडी तहसील चिखली तथा प्रदीप काशीराम कुसलकर 29 वर्ष निवासी डोंगर खंडाला तहसील बुलढाणा को आपत्तिजनक स्थिति में तीन युवतियों के साथ गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में आरोपियों के पास से नगद 11 हज़ार 460 रुपए, 8 मोबाइल जिनकी कीमत 23 हज़ार, एक होंडा एक्टिवा गाड़ी कीमत 30 हज़ार, कुल 64 हज़ार 470 रुपए का माल जप्त किया गया है। चिखली पुलिस थाने में इन सभी 10 आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कानून 1956 की धारा 3, 4, 5 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है।

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