अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:

भोपाल ज़िले में किसी विशेष दुकान या संस्थान से स्कूल सामग्री खरीदने के लिए दबाव बनाने वाले शिक्षण संस्थान पर कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है।

कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने सभी एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि जिले में धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी है। जिसके अंतर्गत कोई भी शिक्षण संस्थान, स्कूल, विद्यालय अपने विद्यार्थियों को किसी विशेष संस्थान, दुकान से पुस्तक, किताब और स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए दबाव नहीं डालेगा और ना ही ऐसे किसी भी प्रकार के निर्देश देगा। यदि किसी स्कूल,संस्थान के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसके प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
