सुमित बोरले को सत्र न्यायालय बुरहानपुर द्वारा आरोपी होने से मुक्त करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

सुमित बोरले को सत्र न्यायालय बुरहानपुर द्वारा आरोपी होने से मुक्त करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल | New India Times

बुरहानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि ₹ 25,00,000.00 लाख के चेक अनादरण मामले में बुरहानपुर के जेएमएफसी कोर्ट की माननीय न्यायधीश महोदया सुश्री आरती गौतम द्वारा सर्वश्री (1) मैसेज बामदेव ग्लोबल (2) उपेंद्र कुमार गुप्ता (3) कुलदीप गुप्ता (4) सुमित बोरले को आरोपी बनाया गया था। आरोपी बनाए गए कुल 4 आरोपियों में से एक आरोपी श्री सुमित बोरले को जिला एवं सत्र न्यायालय बुरहानपुर की माननीय पीठासीन अधिकारी महोदया श्रीमती आशिता श्रीवास्तव ने आरोपी होने से मुक्त करने का अपना अभूतपूर्व आदेश दि. 17.01.2023 पारित किया है। परिवादी अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि वे न्यायालय श्रीमान सेशन कोर्ट बुरहानपुर की पी. अ. श्रीमती अशिता श्रीवास्तव के पारित आदेश दि.17.01.2023 के उक्त निर्णय को जिसमें आरोपी सुमित बोरले को आरोपी होने से मुक्त किया गया है, से संतुष्ट नहीं हैं तथा इस आदेश से पीड़ित हैं। इस आदेश को वे माननीय जबलपुर उच्च न्यायालय में विधिक आधारों पर चुनौती देने जा रहे हैं। अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का यह कानून/नज़ीर/आदेश है कि एक बार आरोपी बन जाने के बाद, मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट को आरोपी को आरोपी बनने से मुक्त किए जाने का अधिकार नहीं है।

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