खाद्यान्न व्यवसायियों को पंजीयन करवाना अनिवार्य, बिना खाद्य लायसेंस के कारोबार करने पर 6 माह का कारावास एवं अधिकतम 5 लाख रूपये तक हो सकता है जुर्माना | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:

खाद्यान्न व्यवसायियों को पंजीयन करवाना अनिवार्य, बिना खाद्य लायसेंस के कारोबार करने पर 6 माह का कारावास एवं अधिकतम 5 लाख रूपये तक हो सकता है जुर्माना | New India Times

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। बिना खाद्य लायसेंस के कारोबार करने पर 6 माह का कारावास और अधिकतम 5 लाख रूपये तक जुर्माना होगा।

खाद्य कारोबारकर्ता दूध विक्रेता, किराना, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फल, सब्जी विक्रेता, पानीपुरी, चाट, पोहा, समोसा के ठेले, पान गुमठी, टिफिन सेंटर, ट्रांसपोर्टर, राशन दुकानें, वेयरहाउस, केटर्स, शासकीय, अशासकीय संस्थानाओं में संचालित कैन्टीन एवं सभी खाद्य कारोबारकर्ता व्यापारी जो खाने-पीने से सम्बन्धित सामग्री का निर्माण, भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय करते हैं, उन सभी को लायसेंस, रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रूपए से अधिक है, ऐसे निर्माता जिनका उत्पादन प्रतिदिन एक मैट्रिक टन से अधिक है। आवश्यक दस्तावेज, पहचान पत्र, गुमास्ता, किरायानामा, रजिस्ट्री, बिजली बिल शुल्क पात्रतानुसार 2 हजार से 5 हजार रुपए तक प्रतिवर्ष रजिस्ट्रेशन करा सकते है। ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है। ऐसे निर्माता जिनका उत्पादन प्रतिदिन एक मैट्रिक टन से कम है। आवश्यक दस्तावेज पहचान पत्र, नवीन पासपोर्ट साईज फोटो शुल्क 100 रुपए प्रतिवर्ष प्लस पोर्टल चार्ज आवेदन अधिकतम 5 वर्ष के लिए किया जा सकता है। लायसेंस, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन एमपीऑनलाईन कियोस्क सेन्टर या लिंक https://foscos.fssai.gov.in अथवा Food Safety Connect App पर जाकर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

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