रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी, चंडीगढ़/नई दिल्ली, NIT:

पंजाब सरकार ने आदेश जारी किया है कि जनप्रतिनिधि चुनी महिलाओं को खुद ही काम करवाना होगा, उनके पति, पिता या बेटे को सरकारी मीटिंग या उनकी जगह कामकाज के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा. इस संबंध में सभी जिला हेडक्वार्टर में सर्कुलर इश्यू कर दिया गया है और अफसरों को चेतावनी भी दी गई है कि अगर इनकी जगह उनके रिश्तेदारों को अलाउड किया तो इसकी गाज अफसरों पर गिरेगी.
ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कहा कि पिछले काफी समय से हमें यह शिकायत मिल रही थी कि करीब 95% महिलाएं सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति मेंबर चुनी गई हैं और उनकी जगह उनके पति, पिता, भाई समेत दूसरे रिश्तेदार पद का मिसयूज करते हैं ।
