1985 के 37 साल पुराने केस में आरोपी पर न्यायालय ने सुनाया फैसला | New India Times

मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

1985 के 37 साल पुराने केस में आरोपी पर न्यायालय ने सुनाया फैसला | New India Times

जुन्नारदेव न्यायालय में जज देवराज सिंह और एडवोकेट अभिषेक ठक्कर, युसूफ तबरेज, पंकज बिहारी द्वारा कोर्ट का सबसे लंबा केस का निराकरण करवाया गया. केस 1985 में दर्ज हुआ था जो की 37 साल चला जिस पर कल न्यायालय द्वारा केस बरी किया गया. आरोपी के विरुद्ध धारा 457, 380 के तहत मामला दर्ज था. आरोपी शेख कलीम मोर्शी जिला अमरावती का निवासी था जिसे पुलिस की सूझबूझ और सक्रियता से दबोच कर न्यायालय में पेश किया गया था. 1985 से केस चल रहा था जिसे कल न्यायाधीश द्वारा रफा-दफा करवाया गया.

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