भार वाहनों के वार्षिक कर जमा कराने की अन्तिम तिथि 15 मार्च | New India Times

यूसुफ खान, ब्यूरो चीफ, धौलपुर (राजस्थान), NIT:

भार वाहनों के वार्षिक कर जमा कराने की अन्तिम तिथि 15 मार्च | New India Times

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य में पंजीकृत एक वर्षीय कर देयता वाले भार वाहनों के कर जमा कराने की अन्तिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है। जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि जिले में कर जमा कराये जाने योग्य भार वाहनों की पंजीकृत संख्या लगभग 9 हजार 500 है, जिनसे लगभग 2 हजार 850 लाख रूपये की राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है जबकि कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार आज की तिथि तक मात्रा 1838 वाहनों से 516 लाख रूपये राजस्व ही प्राप्त हुआ है। उन्होंने समस्त ऐसे वाहन स्वामियों से अपील की है कि वह अपने भार वाहनों का कर 15 मार्च से पूर्व ही ऑनलाईन अथवा कार्यालय के काउंटर पर जमा कराएं। काउंटर पर 5 हजार रूपये से अधिक की राशि भी जमा कराई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि 15 मार्च के पश्चात् प्रवर्तन कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी जिसके उपरांत वाहन स्वामियों को 1.5 प्रतिशत ब्याज के अतिरिक्त नियमानुसार प्रशमन राशि अलग से देय होगी। वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए कार्यालय के अतिरिक्त कर संग्रह केन्द्र चम्बल ब्रिज तथा बरैठा पर भी भार वाहनों के कर जमा करने के अतिरिक्त काउंटर खोले गए हैं साथ ही होली व धुलण्डी 17 एवं 18 मार्च के अवकाश के अतिरिक्त माह के समस्त दिनों में कार्यालय खुला रहेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पुराने बकाया कर, खुर्द-बुर्द हुए वाहनों के निपटान के लिए राज्य सरकार द्वारा एमनेस्टी स्कीम लाई गई है। राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग में वाहनों पर 31 दिसम्बर 2021 से पूर्व के बकाया कर को 31 मार्च तक जमा कराने पर उस कर पर लगने वाले ब्याज व शास्ति के लिए छूट प्रदान की है। इसी प्रकार 31 दिसम्बर 2021 से पूर्व तक समाप्त हो चुके वाहनों पर वाहन स्वामी द्वारा वाहन समाप्त होने की घोषित तिथि के उपरान्त का कर, ब्याज व शास्ति पर छूट प्रदान की है। वाहनों पर ई रवन्ना के चालानों तथा अन्य चालानो पर भी 75 प्रतिशत तक जुर्माने में छूट का प्रावधान किया गया है। समस्त वाहन स्वामी, जिनके वाहन निर्धारित श्रेणी में से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, वह राज्य सरकार द्वारा लाई गई इस योजना में छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि यह योजना 31 मार्च को समाप्त हो रही है। इसके उपरान्त विभाग द्वारा ऐसे वाहनों के विरूद्ध सख्त प्रवर्तन कार्यवाही करके ब्याज व शास्ति सहित कर व जुर्माना वसूला जाएगा। इसलिए वाहन स्वामी राज्य सरकार की योजना का लाभ उठाएं।

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