धोखाधड़ी करने वाले आरोपी का ज़मानत आवेदन निरस्त | New India Times

मेहलका इकबाल अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

अपर सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर श्री आर.के. पाटीदार बुरहानपुर ने अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील की आपत्ति पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी चिन्मय पिता नारायण उम्र 23 वर्ष निवासी जिला बालास्वनर उ‍डीसा की ज़मानत निरस्त कर दी है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील ने बताया कि, आरोपी चिन्मय पिता नारायण साहु के विरूदध थाना गणपति नाका बुरहानुपर में धोखाधड़ी करने के कारण धारा 406 व 420 भा.दं.सं के अंतर्गत अपराध क्रं 510/2020 पंजीबदध है जिसमें थाना गण‍पतिनाका द्वारा विवेचना की जा रही है। आरोपी को दिनांक 16.01.2021 को गिरफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था तबसे आरोपी जेल में है।
इसके पश्चाोत आरोपी ने अपने अधिवक्ता द्वारा आज पुन: सत्र न्यायालय के समक्ष ज़मानत आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनिल कुरील द्वारा आपत्ति ली गई कि आरोपी द्वारा किया गया कृत्य् गंभीर स्वरूप का है एवं आरोपी जमानत मिलने पर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और साक्षियों को डरा धमका सकता है । यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो इस तरह के अपराधो में वृद्धि होने की संभावना है तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है।
आरोपी के ज़मानत आवेदन पर अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा वैधानिक आपत्ति ली गयी आपत्ती को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आरोपी का ज़मानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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