चार्टेड बस प्रा.ली पर आरटीओ ने कसा शिकंजा;  परिवहन एक्ट के तहत हुई कार्रवाई | New India Times

संदीप शुक्ला, मंदसौर ( मध्यप्रदेश ), NIT; ​चार्टेड बस प्रा.ली पर आरटीओ ने कसा शिकंजा;  परिवहन एक्ट के तहत हुई कार्रवाई | New India Timesचार्टेड बस कंपनी द्वारा परमीट के नियम शर्तो के विरूद्व बसों के संचालन को लेकर आरटीओ ने सेंट्रल परिवहन एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए मंदसौर जिला जेल के सामने स्थित सीट बुकिंग कार्यालय को बंद करवाया दिया है और हिदायत दी है कि यदि दोबारा नियम शर्तों का उलघंन किया गया तो सख्त कार्यवाही की जाऐगी।

जिला पत्रकार एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष गौरव तिवारी ने 30 नवम्बर 2016 को अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकरी मंदसौर, ट्रासपोर्ट कमिश्नर भोपाल एवं उप परिवहन आयुक्त संभाग उज्जैन के नाम एक आवेदन देकर मांग की गई थी की नाॅन स्टाप परमिट पर चार्टेड बस प्रा.ली. कम्पनी की कई बसें संचालित हो रही हैं जिनके परमिट के नियमानुसार नीमच से इंदौर और इंदौर से नीमच चलने वाली उक्त बसो का स्टाॅप संचालित स्थान से 100 किमी तक की दुरी के लिए  दिया गया है, लेकिन परमिट के सारे-नियम कानुन को नजरअंदाज कर उक्त बस कम्पनी द्वारा मंदसौर शहर मे बुकिंग आॅफिस खोलकर अपने आॅफिस के सामने ही बसों को स्टाॅपेज दिया जा रहा है, जो की परिवहन विभाग द्वारा जारी परमिट के नियम-शर्तों का उल्घंन कर संचालित हो रही है।

ज्ञात हो विगत दिवस इंदौर से चलकर नीमच की और जा रही चार्टेड बस प्रा.ली की बस ने 25 नवम्बर शुक्रवार शाम मल्हारगढ़ के आगे बड़ी पुलिया के पास तीन व्यक्तियों को बभटक्कर मार दी थी,  जिसमें जवानसिंह पिता कचरूसिंह सौधीया निवासी बोरदिया कला, शिवलाल पिता अमरसिंह सौंधीया निवासी सिरखेड़ा, मानसिंह विसी गुलाबखेड़ी नीमच सीटी थाना क्षैत्र के रहवासी तीनों व्यक्तियों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी।

 इस मामले में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष मालवीय ने बताया की जिला पत्रकार एसोसिएशन की शिकायत पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भोपाल एवं उप परिवहन आयुक्त संभाग उज्जैन के दिशा निर्देशनुसार चार्टेड बस कम्पनी को सेंट्रल परिवहन एक्ट 1989,88 नियम शर्तो के उलघंन करने पर आफिस सील कर दिया गया और चेतावनी दी गई है कि यदि दौबारा चलाया तो कार्यवाही की जाऐगी।

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