रहीम शेरानी, अलीराजपुर (मप्र), NIT:

कोविड-19 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किए हुए हैं। उक्त आदेश के तहत गरबा आयोजन पर प्रतिबंध है। प्रतिबंधात्मक आदेश के बावजूद यदि कोई व्यक्ति अथवा आयोजक गरबा आयोजित करता है तो उक्त पर धारा 144 के उल्लंघन के तहत कार्यवाही सुनिश्चित होगी।
कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने बताया कोविड-19 के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। उन्होंने समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
