शेख नसीम, भोपाल (मप्र), NIT:

कोरोना महामारी के चलते करीब 2 महीनों से बंद धार्मिक स्थल को खोलने के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं लेकिन धार्मिक स्थलों पर केंद्र की गाइड-लाइन के आदेशों का पालन अनिवार्य है।
अनलॉक-1 में 8 तारीख को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च जैसे धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। मंदिरों में भगवान के दर्शन और पूजा के लिए भक्तों को कुछ विशेष सावधानियों का विशेष ध्यान रखना होगा जैसे मंदिर में बैठने के लिए अपने घर से चटाई लेकर जाना होगी। मूर्ति को हाथ से छूने पर पाबंदी रहेगी। मंदिर में प्रसाद नहीं बांटा जाएगा। मंदिर में प्रवेश से पहले हाथों को सेनिटाइजर किया जाएगा। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना होगा।
इसी तरह मस्ज़िदों में नमाज़ के लिए जब नमाज़ी जाएंगे तो उनके लिए भी कुछ बातों का खयाल रखना ज़रूरी होगा। जैसे नमाज़ के लिए वुज़ू घर से करके जाना होगा। मस्ज़िद में मास्क अनिवार्य होगा। नमाज मस्ज़िद के फर्श पर होगी और जिसे फर्श पर नमाज़ पढ़ने में दिक्कत है वह घर से जानमाज़ लेकर मस्ज़िद में जा सकता है। वुज़ूखाने बंद रहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मस्ज़िद में नमाज़ के बाद रुकने पर पाबंदी रहेगी, नमाज़ पढ़कर फ़ौरन मस्ज़िद से निकलना होगा। ये कुछ पाबंदियां हैं जो केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थल खोलने पर अपनी गाइड-लाइन में जारी की हैं जिनपर सावधानी से अमल ज़रूरी है।
