यूसुफ खान, ब्यूरो चीफ, धौलपुर (राजस्थान), NIT:

कोरोना महामारी कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन कर अपना और दूसरे लोगों का जीवन खतरे में डालने वाले लोगों के खिलाफ धौलपुर पुलिस कल से सख्ती बरतना शुरू करने जा रही है। पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया है कि धौलपुर पुलिस कल दिनांक 28.05.2020 से COVID-19 महामारी की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत चालान का अभियान शुरु करने जा रही है। इसके मद्देनजर अब सार्वजनिक या कार्यालय स्थल पर फेस मास्क या फेसकवर (जिससे नाक व मुंह समुचित रुप से ढका) हो न पहनने पर 200 रुपये जुर्माना, दुकानदारों द्वारा ऐसे व्यक्ति को सामान विक्रय करने पर जिसने फेस मास्क या फेसकवर नहीं किया हो तो सम्बंधित दुकानदार पर 500 रुपये का जुर्माना, किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपये का जुर्माना, किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाये जाने पर 500 रुपये का जुर्माना और सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (दूसरे व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट) नहीं बनाये रखने पर 100 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। इसके साथ ही आमजनों को कोरोना महामारी की गंभीरता और इससे बचने की सलाह भी दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने कहा है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा तय किए गये सभी नियमों का आमजनों को पूरी तरह पालन करना चाहिए क्योंकि यह नियम लोगों की सुरक्षा के लिए ही बनाये गये है। किसी को भी सरकार द्वारा तय नियम तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए सरकार की तरफ से कई मानक तय किए गए हैं जिसमें मास्क पहनने को जरूरी किया गया है। आमजन कोरोना महामारी के संक्रमण को सरकार द्वारा तय किए गये मानकों का पूर्ण रुप से पालन कर फैलने से रोक सकते हैं। धौलपुर के समस्त आमजनों को इन सभी नियमों का पालन कर एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने का परिचय देना चाहिए।
