जुनेद शेख, धुले (महाराष्ट्र), NIT:

शनिवार को परिवहन विभाग ने संचार बंदी का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की। शहर के विभिन्न चौराहों पर आरटीओ के वाहन निरीक्षकों ने धारा 144 के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों को बिना कोई ठोस कारण के सड़कों पर घूमने फिरने से मना किया।
कर्फ्यू के दौरान बिना किसी कारण के बडी़ संख्या में वाहनों पर सवार होकर नगर भ्रमण कर रहे हैं इस तरह की शिकायतें प्रशासन को प्राप्त हुईं जिसको संज्ञान लेते हुए आरटीओ विभाग ने नगर में घूमने वाले मटरगश्ती करने वाले वाहन चालकों को कड़ी चेतावनी दी है कि बिना किसी ठोस कारण के कोई वाहन चलाते हुए सड़क पर पाया गया तो उसका लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा और हजारों का जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।

कोराना वायरस के संक्रमण की रोकथाम करने के लिए सरकार ने 14 अप्रैल तक जमाबंदी, लॉक डाउन के साथ ही शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।
शनिवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर धुलिया उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयदीप पवार के निर्देशन में असिस्टेंट विकल इस्पेक्टर मनीष नवलराव देवरे, चेतन चकोर, महेश सँभाजी सहाने, कुणाल सुभाष पाटिल ने वाहन चालकों को नसीहतें देकर छोड़ा है कि भविष्य में कड़ाई से कर्फ्यू का पालन नहीं किया गया तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
