संदीप शुक्ला, ब्यूरो चीफ, ग्वालियर (मप्र), NIT:

31 मार्च तक जिला कोर्ट में कोई भी पक्षकार न आए। आपकी तारीख कोर्ट की ओर से स्वत बढ़ा दी जाएंगी। साथ ही तारीख पर नहीं आने के कारण आपके खिलाफ कोई विपरीत कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। कोर्ट में सिर्फ जमानत आवेदन व मकान टूटने संबंधी जैसे नोटिस के पक्षकार ही आएं। कोरोना वायरस के कारण पक्षकारों को कोर्ट में तारीख पर आने से छूट दी गई है। यहाँ तक कि कोर्ट में गवाही भी नहीं हो रही हैं। गवाही देने वाले गवाह 31 मार्च के बाद ही आएं। वहीं आवश्यकता पड़ने पर पक्षकार अपने वकील से संपर्क करें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कोर्ट में आने वाले सभी अधिवक्ताओं व पक्षकारों की जांच की जा रही है साथ ही सेनेटाइजर से उनके हाथ धुलाने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है।
पक्षकारों को जानकारी देने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने हेल्प-डेस्क भी बनाई है। यदि आप इस संबंध में कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो पीएलवी अंशुमान शर्मा 98270-44509 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
