महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को मिली एक वर्ष का सश्रम कारावास की सज़ा एवं लगा 1500 रूपये का अर्थदण्ड | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

ग्राम चापोरा में रात्रि में घर में घुसकर एक महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री शीतल बघेल ने आरोपी प्रविण उर्फ बबलू निवासी ग्राम चापोरा को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।

प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये शासन की ओर सहायक मीडिया सेल प्रभारी व अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह बघेल ने बताया गया कि दिनांक 11.01.2015 को रात के लगभग 03.00 बजे ग्राम चापोरा में फरियादिया जब अपने मकान में सो रही थी ,तभी आरोपी प्रविण उर्फ बबलु मकान में घुस गया और गलत काम करने की नियत से फरियादिया का हाथ पकड़ लिया। फरियादिया जब उठी तो आरोपी ने उसके साथ गलत काम करने को कहा इतने में फरियादिया आरोपी प्रविण से हाथ छुड़ाकर भागने लगी तो आरोपी प्रविण ने कहा कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादिया के शोर मचाने पर आरोपी प्रविण वहां से भाग गया, फरियादिया ने घटना के बारे में सास और पति को बताया था। सुबह फरियादिया ने थाना शाहपुर जाकर आरोपी प्रविण उर्फ बबलु के विरूध्द रिपोर्ट दर्ज करायी थी। थाना शाहपुर ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 451, 354, 506 के अंतर्गत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने की और विचारण पश्चात आरोपी को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध कराते हुये धारा 354 भा.द.सं. में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 451 भा.द.सं. में 5 माह का सश्रम कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया । अभियेाजन के निवेदन पर माननीय न्यायालय ने आरोपी से वसूल की गई राशि रू 1500 में से 1000 रूपये फरियादिया को दिलाने का आदेश दिया।

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