मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
अपने पड़ोसियों से झगड़ा करने के आरोप में क्रमशः 17 जनवरी 2018 और 01 मार्च 2018 से खंडवा जेल में बंद दो आरोपी भाईयों को माननीय अपर सेशन जज जनाब नरेंद्र पटेल साहब ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 9-9 वर्ष की सज़ा सुनाई है। लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने उपरोक्त घटना और न्यायालयीन कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी भाई (1) कमलाकर वामन मोरे, (2) मनोहर वामन मोरे दोनों निवासी आलम गंज ने पड़ोसी के घर में घुसकर चंदू के लड़के अजय पर छुरे से गर्दन और पीठ पर प्राणघातक हमला किया था, जिसमें फरियादी चंदू की पत्नी, बहु, भाभी और लड़के ने झगड़ा छुड़ाया था। अदालत ने भादवि की धारा 307/34 में 7-7 वर्ष की सज़ा और 8-8 हज़ार रुपए का अर्थदंड एंव भादवि की धारा 452 में 2-2 वर्ष की सज़ा एवं 1000 – 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। माननीय न्यायधीश ने फरियादी अजय और चंदू को प्रतिकर के रूप में 4-4 हज़ार रुपए भी देने की स्वीकृति दी।
