अविनाश द्विवेदी, ब्यूरो चीफ, भिंड (मप्र) NIT:
भिण्ड जिले के मेहगांव न्यायालय द्वारा छेड़छाड़ के आरोपी को एक साल की सजा सुनाई गई है साथ ही 400 रुपये का जुर्माना भी आरोपी पर लगाया गया है। न्यायाधीश संध्या गर्ग द्वारा घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ को गम्भीर अपराध मानते हुए आरोपी रामा उर्फ रामशंकर दर्जी को यह सजा सुनाई गई है। दरअसल गोरमी थाना क्षेत्र के दौनीयापुरा गांव में 31 मई 2015 को एक महिला अपनी चारपाई पर सो रही थी कि उसी समय आरोपी रामा दीवार कूदकर घर मे घुस गया और महिला से छेड़छाड़ करने लगा जिसपर महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महिला की चीख सुनकर उसके सास ससुर जाग गए और उन्होंने आरोपी को धर दबोचा। जिसके बाद पति के आने पर महिला ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। जिसके बाद न्यायालय में एडीपीओ अकील खान, विजय कुमार शर्मा एवं शरद रघुवंशी द्वारा मामले में पैरवी की गई। जिसके बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
