फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों के जलाने पर जिले में लगा पूर्ण प्रतिबंध | New India Times

पवन परूथी/गुलशन परूथी, ग्वालियर (मप्र), NIT:

फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों के जलाने पर जिले में लगा पूर्ण प्रतिबंध | New India Times

जिले में गेहूँ की फसल की कटाई उपरांत उसके अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण एवं आगजनी की घटनाओं से आम जनों के स्वास्थ्य एवं उनके जान-माल की सुरक्षा तथा भूमि की उर्वरक शक्ति नष्ट न हो इसके लिए ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग चौधरी ने फसल कटाई के उपरांत अवशेषों को जलाने पर जिले में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने जन हित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने आदेश जारी कर कहा है कि आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित को पर्यावरण मुआवजा अदा करना होगा।

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