मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
महिला के साथ अश्लीलता करने के मामले में अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा ली गई विधिक आपत्ति पर न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती राखी देवलिया ने दो आरोपीगण सर्वश्री (1) राजेश पिता चुन्नीलाल 32 वर्ष और (2) अच्चु पिता मिश्रीलाल 31 वर्ष, दोनों निवासी नागझिरी बुरहानपुर का ज़मानत आवेदन निरस्त कर दिनांक 29 मार्च 2019 तक जेल भेज दिया है।
उक्त प्रकरण एंव न्यायालयीन कार्यवाही की जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि 21-03- 2019 को सुबह लगभग 11 बजे नागझिरी में पीड़िता ठेले पर सामान खरीद रही थी तभी दोनों आरोपीगण वहां आए और पीड़िता को बुरी नियत से धक्का मार दिया। पीड़िता ने जब धक्के का विरोध किया तो दोनों आरोपियों ने अश्लीलता की और ताने मारे। घटना को पीड़िता के पिता एवं मोहल्ले के अन्य लोगों ने देखा था। इसके बाद पीड़िता की सूचना पर से आरोपीगण के विरुद्ध थाना गणपति नाका में प्रकरण दर्ज किया गया था। आज आरोपीगण को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। आरोपीगण राजेश और अच्चु की ओर से जमानत याचिका अदालत में प्रस्तुत की गई , जिस पर अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील द्वारा इस आधार पर आपत्ति की गई कि अपराध गंभीर प्रकृति का होकर महिला के विरूद्ध किया गया है और प्रकरण मे अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है।
मा न्यायालय ने आपत्ति को उचित मानकर जमानत याचिका निरस्त कर दोनों आरोपियों को 29-03-2019 तक जेल भेज दिया।डाकवाडी में होली के दिन सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने वाले आरोपियों के खिलाफ भी माननीय न्यायालय में इस तरह की आपत्ति ली गई होती तो उन आरोपियों को भी सबक़ मिलता और वे भविष्य में इस तरह की हरकत नहीं करते?
