धारदार छूरा लेकर बाजार में लोगों को डराने -धमकाने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाया एक वर्ष का सश्रम कारावास की सज़ा एवं लगाया 500 रूपये का जुर्माना | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

मुख्‍य न्‍यायिक दण्डाधिकारी बुरहानपुर श्री अनिल चौहान ने आरोपी शिवा उर्फ शिवाजी (42 साल)पिता गणपत मराठा, निवासी राजीवनगर, भैया भाई की गली, थाना कोतवाली, जिला बुरहानपुर को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं500/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया है।

प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलांकी ने बताया कि 17-10-2018 को दोपहर 12.00 बजे मुखबीर से सूचना मिलने पर प्रधान आरक्षक एस.एन. मिश्रा घटना स्‍थल बस स्‍टेंड पहुंचे, जहां पर एक व्यक्ति हाथ में लोहे का धारदार छूरा लेकर लोगों को डरा-धमका रहा था, तब प्रधान आरक्षक द्वारा राहगीर पंचान सईद अहमद, सलीमउद्दीन को तलब कर हमराही फोर्स की मदद से उस व्यक्ति को पकड़ा एवं धारदार लोहे का छूरा का लायसेंस होने के बारे में पूछा तो लायसेंस नहीं होना बताया। पंचान के समक्ष अभियुक्त के कब्जे से एक लोहे का धारदार छूरा जप्‍त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(बी) (बी) का प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया था। प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने की गई। माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1)(बी)(बी) के अंतर्गत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

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