मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर श्री अनिल चौहान ने आरोपी राकेश (25 साल) पिता लक्ष्मण पासी, निवासी दुर्गा मंदिर के सामने, दौलतपुरा, जिला बुरहानपुर को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया कि 16-02-2018 को 08.30 बजे थाना कोतवाली के प्रधान आरक्षक नरेन्द्र श्रीवास को बीट भ्रमण के दौरान सूचना मिली की गुजरी मस्जिद के पास, अण्डा बाजार, बुरहानपुर में एक प्लास्टिक की थैली में 22 नग देशी मदिरा प्लेन के क्वाटर्स विक्रय हेतु आरोपी राकेश बैठा हुआ है। तब प्रधान आरक्षक नरेन्द्र श्रीवास हमराह आरक्षको के अंडा बाजार पहुंचे तो उन्हे देखकर आरोपी राकेश भागने लगा तो आरक्षक ने उसे दौडकर पकडा। आरोपी से जब विक्रय लायसेंस के बारे में पूछने पर नहीं होना बताया। आरोपी के पास से 22 नग देशी मदिरा प्लेन के क्वाटर्स जप्त किए और आरोपी को गिरफ्तार कर जप्ती व गिरफ्तारी पंचनामे बनाए। प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र धारा 34(1-ए) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया था।
इस प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा की गई, जिस पर माननीय न्यायालय ने आरोपी राकेश दोषसिध्द पाते हुए न्यायालय उठने का कारावास एवं 2000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
