कुल्हाड़ी मारने वाले बाप-बेटो को मिली न्‍यायालय उठने तक की सज़ा एवं लगा 1000-1000 रूपये का जुर्माना | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी श्रीमती राखी देवलिया ने आरोपीगण (1)अजमल उर्फ आला (56) पिता हटसिंह बंजारा, पवन (26) पिता आला उर्फ अजमल बंजारा, सावन (23) पिता आला उर्फ अजमल बंजारा, सभी निवासी ग्राम मातापुरा, बुरहानपुर को न्‍यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000-1000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया।
अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह बघेल ने बताया कि दिनांक 22-05-018 को शाम 11.00 बजे फरियादी आधार सिंह खेत की मेड़ के पास नीम का झाड़ काटने की बात पर से फरियादी आधारसिंह एवं आरोपीगण का विवाद हो गया था, इसी बात पर से आरोपी आला उर्फ अजमल व उसके दोनो लडके आ गए एवं फरियादी आधारसिंह को गालियां दी, जब फरियादी ने गालियां देने से मना किया तब आरोपीगण आला एवं बेटो ने फरियादी आधारसिंह के साथ मारपीट की एवं कुल्‍हाडी से बांये पैर के घुटने के नीचे मारा जिससे चोट लगने के कारण खून निकलने लगा। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना खकनार में दर्ज करायी जिस पर से पुलिस द्वारा जांच उपरांत आरोप पत्र न्‍यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल ने की। विचारण पश्चात आरोपीगण को मा. न्यायालय ने न्‍यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया एवं आरोपीगण से वसूल की गयी राशि में से फरियादी आधारसिंह को ईलाज के लिए 1500 रूपये दिलाये जाने का आदेश करवाया।

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