बहराइच जिला के तहसील कैसरगंज व मिहींपुरवा में धारा 144 लागू | New India Times

फराज अंसारी, बहराइच ( यूपी ), NIT;​बहराइच जिला के तहसील कैसरगंज व मिहींपुरवा में धारा 144 लागू | New India Times वर्तमान में होलिका दहन, होली, राम नवमी, महर्षि कश्यप एवं महाराजा गुहा जयन्ती, चेटीचन्द, महावीर जयन्ती, मो. हजरत अली का जन्मदिन, डा. भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रह. का उर्स, ईस्टर सटरडे, चन्द्रशेखर जयन्ती, ईस्टर मन्डे, परशुराम जयन्ती, लोक नायक महाराणा प्रताप जयन्ती, बुद्ध पूर्णिमा, विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 की मतगणना तथा आगामी उ.प्र. बोर्ड परीक्षा 2017 के मद्देनजर तहसील कैसरगंज व मिहींपुरवा (मोतीपुर) के समस्त सीमा क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति तथा लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से उप जिला मजिस्ट्रेट, कैसरगंज अमिताभ यादव व मिहींपुरवा (मोतीपुर) कुवंर वीरेन्द्र मौर्य द्वारा दं.प्र. संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।

उप जिला मजिस्ट्रेट कैसरगंज द्वारा जारी आदेश के समस्त 16 प्रस्तर 6 मार्च से 30 अप्रैल 2017 तक तथा उप जिला मजिस्टेªट मिहींपुरवा (मोतीपुर) द्वारा जारी आदेश के समस्त 16 प्रस्तर 5 मार्च से 1 मई 2017 तक तहसील सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा तहसील की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। उप जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी आदेश को विशेष परिस्थितियों में संशोधित, परिवर्तित अथवा समाप्त किया जा सकता है।

                    

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