मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कन्या विवाह व निकाह योजना की राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये किये जाने की घोषणा का क्रियान्वयन आरंभ | New India Times

अबरार अहमद खान, भोपाल (मप्र), NIT:

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कन्या विवाह व निकाह योजना की राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये किये जाने की घोषणा का क्रियान्वयन आरंभ | New India Times

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कन्या विवाह और निकाह योजना की राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये किये जाने की घोषणा का क्रियान्वयन आरंभ हो गया है। योजना में हुए संशोधन का पहला प्रकरण आज धार जिले में उस समय सामने आया जब कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की बढ़ी हुई राशि 51 हजार रुपये का चेक मूक-बधिर नव-दम्पत्ति को प्रदान किया। नव-दम्पत्ति को मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह योजना से एक लाख रुपये की राशि भी दी गई। प्रकरण में कन्या अनुसूचित जनजाति की तथा वर राजपूत समाज (सामान्य वर्ग) से है। श्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही योजना की राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार किये जाने का निर्णय लिया था।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कन्या विवाह व निकाह योजना की राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये किये जाने की घोषणा का क्रियान्वयन आरंभ | New India Times

जिला कलेक्टर ने आर्य समाज मंदिर में योजना के अंतर्गत हुए समारोह में तिरला जनपद पंचायत की एकल दिव्यांग नव-दम्पत्ति श्री सुरेश सिसोदिया तथा सुश्री लक्ष्मी सिंगार को 51 हजार तथा मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह योजना से एक लाख रूपये की राशि का चेक दिया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि में से कन्या को 43 हजार एवं 5 हजार रूपये की सामग्री दी गई तथा 3 हजार रूपये आयोजन के लिए दिए गए। नव-दम्पत्ति को धार-झाबुआ ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक द्वारा बर्तन का सेट भी दिया गया।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना की राशि 51 हजार किये जाने के बाद इस राशि में से सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन के लिए अधिकृत निकायों को 3 हजार रूपये प्रति कन्या के मान से, सामग्री के लिये 5 हजार रूपये तथा शेष राशि 43 हजार रूपये कन्या के बचत बैंक खाते में जमा करवाने का प्रावधान किया गया है। आदिवासी अंचलों की जनजातियों में प्रचलित विवाह-प्रथा में होने वाले सामूहिक अथवा एकल विवाह में कन्या विवाह सहायता की राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री की पहल पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कन्या विवाह/निकाह सहायता की राशि का लाभ लेने के लिए आय सीमा का बंधन भी समाप्त कर दिया गया है।

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