मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती पूनम डामेचा द्वारा आरोपीगण (1) आकाश (26) पिता कमल, (2) प्रमिलाबाई (36) पति श्रवण, (3) देवकाबाई (35) पति सुभाष, (4) मीराबाई (48)पति कमल सभी निवासी सिरपुर थाना खकनार बुरहानपुर को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 3200 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि घटना दिनांक 01-10-2017 को शाम लगभग 6 बजे के समय ग्राम सिरपुर में फरियादीया सुलाबाई अपने घर के सामने खड़ी थी, तभी आरोपी आकाश ने कहा कि तुमने मेरे खिलाफ थाने मे रिपोर्ट क्यों की थी ? और गालियां देने लगा।सुलाबाई ने जब आकाश को गाली देने से रोका तो अन्य आरोपी प्रमिलाबाई, देवकाबाई और मीराबाई भी वहां आ गए और उन्होंने गालियां देते हुए चारों ने मिलकर सुलाबाई को हाथ-मुक्कों से मारा एवं जान से मारने की धमकी दी, वहीं पर खडे रुक्माबाई और गोविंद ने सुलाबाई को बचाया था। घटना की रिपोर्ट फरियादिया सुलाबाई ने थाना खकनार में की थी ।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा करते हुए विचारण पश्चात आरोपीगण को मा. न्यायालय ने धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता 300-300 रुपये और धारा 294 भारतीय दण्ड संहिता में 500-500 रूपये अर्थदण्ड और न्यायालय उठने तक का कारावास से दंडित कराया।
