मेहलक़ा अंसारी, ब्यूरो चीफ बुरहानपुर (मप्र), NIT:

अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा अभियोजित प्रकरण में न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमान अनिल चौहान द्वारा आरोपी महेश (33) पिता बापु राम गुजर, निवासी पिपलिया मंडी जिला मन्दसौर को 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 8100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि घटना 13.02.2015 को दोपहर 03.15 बजे, बोलती पहाड़ी के पास इन्दौर-ईच्छापुर रोड पर आरोपी महेश ने ट्रक क्रमांक एम.पी. 14 एच. बी. 0813 को उपेक्षा और तेज़ गति से चलाकर एक बस क्र. एम. पी. 12 पी. 0399 को टक्कर मार दी, जिसके कारण उस बस में बैठे यात्रीगण रेखा, दिलीप, महेश, आशीष, गुलाबचंद, काशीनाथ आदि को गम्भीर व साधारण चोटें आई थी, महिला यात्री शीतल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। मोटर सायकल चालक अरविन्द को हाथ में चोंटे आयी थी। घायलों को वहीं आस-पास के लोक अस्पताल ले गए थे। फरियादी बस चालक सदाक़त द्वारा सूचना देने पर थाना निम्बोला में ट्रक चालक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। पुलिस द्वारा विवेचना पश्चात धारा 279, 337, 338, 304क भा.द.सं. और धारा
130(1)/177 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत चालान आरोपी के विरूध्द न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा करते हुए विचारण पश्चात आरोपी महेश को मा. न्यायालय से धारा 304क भा.द.सं. मे 2 वर्ष, धारा 338 भा.द.सं. मे 1 वर्ष और धारा 337 भा.द.सं. मे 6 माह सश्रम कारावास और 8100 रुपये के जुर्माने से दंडित कराया। अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा न्यायालय से निवेदन करने पर आरोपीगण से वसूली गई अर्थदण्ड की राशि में से 6000 रुपए मृतक शीतल के परिवार वालों को सहायता के लिए दिलाए जाने का आदेश दिया गया।
