Edited by Sarwar Khan; नई दिल्ली, NIT;
शशिकला का तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति पी सी घोष और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की पीठ ने शशिकला को चार साल की सजा और 10 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अब इस सजा के चलते वह 10 साल तक चुनाव हीं लड़ पाएंगी। कानून के अनुसार सजा की अवधि के बाद 6 साल तक कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। शशिकला के दो साथियों को भी सजा सुनाई गई है।
मिली जानकारी के अनुसार 21 साल पुराने इस केस में आज फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है, साथ ही इस मामले में सेशन कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शशिकला का राजनीतिक सपना चकनाचूर हो गया है। चार साल से अधिक सजा मिलने के चलते शशिकला अब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। शशिकला को अब पुलिस के सामने तत्काल सरेंडर करना होगा और उन्हें जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शशिकला अब 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी।सइस मामले में शशिकला के अलावा सुधाकरन और इल्वरासी को 4 साल की कैद और 10-10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को तुरंत सरेंडर करने को कहा है। अब उनके पास सिर्फ पुर्नविचार याचिका दायर करने का विकल्प है लेकिन उसमें भी समय लगेगा। अब शशिकला को जेल जाना होगा। अब शशिकला के पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं है।
जयललिता के दिवंगत हो जाने के चलते उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब शशिकला को 10 साल तक कोई राजनीतिक पद नहीं मिल पाएगा और न ही चुनाव लड़ पाएंगी। बता दें कि इस केस में शशिकला 6 महीने की सजा पहले भी काट चुकी हैं।
