अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:
राजधानी भोपाल में यातायात व्यवस्था एवं आपातकालीन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहा सहित इनके मध्य स्थित क्षेत्रों में हड़ताल, धरना प्रदर्शन, और पुतला दहन जैसे कार्यक्रमों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 19 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया है और जारी होने की तारीख से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।

पुलिस आयुक्त द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में बताया गया है कि पॉलिटेक्निक चौराहा शहर के प्रमुख मार्ग पर स्थित है। इस मार्ग से एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों तक आवागमन होता है। इसके अलावा एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए भी यह मार्ग महत्वपूर्ण है।
आदेश के अनुसार, इस क्षेत्र में धरना-प्रदर्शन, आंदोलन या पुतला दहन जैसे कार्यक्रम आयोजित होने से यातायात बाधित होता है। इससे आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही आपातकालीन सेवाओं के प्रभावित होने और मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में कठिनाई आने की आशंका भी रहती है।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहा तथा इनके मध्य स्थित स्थानों पर इस तरह के कार्यक्रमों को रोकने के लिए क्षेत्र को प्रतिबंधात्मक घोषित किया गया है।
पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेख है कि संबंधित व्यक्ति कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन इसके विरुद्ध छूट प्राप्त कर सकते हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।
पुलिस प्रशासन का उद्देश्य प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था बनाए रखना और आम नागरिकों के साथ-साथ आपातकालीन सेवाओं के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करना है।
