मक़सूद अली, ब्यूरो चीफ, यवतमाल (महाराष्ट्र), NIT:

महाराष्ट्र में विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी मतदाताओं से 8 अगस्त 2026 तक गणना प्रपत्र (Enumeration Form) भरकर संबंधित मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (BLO) को जमा करने की अपील की है। समय सीमा के भीतर प्रपत्र जमा करने वाले मतदाताओं के नाम 17 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।
जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप सूची में नहीं होगा या जो नए मतदाता हैं, वे 17 अगस्त से 16 सितंबर 2026 के बीच फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं, विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 और नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के जरिए आपत्ति दर्ज करने की सुविधा भी इसी अवधि में उपलब्ध रहेगी।
कार्यालय ने चेतावनी दी है कि गलत जानकारी या झूठी घोषणा देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
राज्य की अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। साथ ही अधिनियम की धारा 22 व 23 के तहत अंतिम सूची के बाद भी नाम जोड़ने या संशोधन की प्रक्रिया चुनाव नामांकन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी।
