मोहम्मद इसहाक़ मदनी, रीवा (मप्र), NIT:

रीवा जिले में पंचायत स्तर पर वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सख्त संदेश दिया है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर त्योंथर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सोहागी के सरपंच शेषमणि मिश्र को मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत पद से पृथक कर दिया गया है।
यह कार्रवाई शिकायतकर्ता राजीव कुमार दुबे की शिकायत पर गठित जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर की गई, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। मामले में पंचायत सचिव मनपूर्ण प्रसाद शुक्ल को भी निलंबित कर उनका मुख्यालय जनपद पंचायत त्योंथर निर्धारित किया गया है।
बेटे को वेंडर बनाकर किया भुगतान
जांच में यह भी सामने आया कि सरपंच शेषमणि मिश्र ने अपने पुत्र आशुतोष मिश्र को वेंडर बनाकर पंचायत के विकास कार्यों में शामिल किया और उसके माध्यम से करीब 35.17 लाख रुपये का नियम विरुद्ध भुगतान किया गया।
तीन के खिलाफ जेल वारंट जारी
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने ग्राम पंचायत देवरा कोठार के पूर्व सरपंच रावेंद्र सिंह, फरहदी के तत्कालीन सचिव राजबहोर यादव तथा ग्राम रोजगार सहायक नारायण प्रसाद मिश्रा के खिलाफ जेल वारंट जारी किया है।
जांच में विकास कार्यों में वित्तीय गड़बड़ी और शासकीय राशि के गबन के आरोप प्रमाणित होने के बाद संबंधितों से राशि वसूली के निर्देश दिए गए थे, लेकिन राशि जमा नहीं करने पर पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत यह कार्रवाई की गई।
प्रशासन की सख्ती से बढ़ा जनता का भरोसा
लगातार हो रही सख्त कार्रवाइयों से जिले में प्रशासन की छवि मजबूत हो रही है और आमजन का विश्वास भी बढ़ रहा है।
