रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी/पंकज बड़ोला, झाबुआ (मप्र), NIT:
झाबुआ जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन और विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट एवं संभागीय उड़नदस्ता इंदौर के उपायुक्त आबकारी इंदरसिंह जामोद के निर्देश पर आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है।
इसी क्रम में जिला आबकारी अधिकारी रविन्द्र मानिकपुरी के निर्देशन में 20 जून 2026 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम रजला स्थित एक रिहायशी मकान एवं ढाबे पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त की गई।
कार्रवाई के दौरान माउंट कैन बीयर की 24 पेटी, किंगफिशर कैन बीयर की 7 पेटी, बडवाइजर मैग्नम कैन बीयर की 3 पेटी, किंगफिशर स्ट्रांग बीयर की 2 पेटी, गोवा व्हिस्की की 8 पेटी, लंदन प्राइड व्हिस्की की 13 पेटी, बैगपाइपर व्हिस्की की 9 पेटी तथा रॉयल स्टैग व्हिस्की की 6 पेटी सहित कुल 72 पेटी (737.52 बल्क लीटर) विदेशी शराब जब्त की गई।
मौके से आरोपी फरार हो गया। उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (संशोधित 2000) की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। जब्त शराब का अनुमानित बाजार मूल्य 5 लाख 7 हजार 360 रुपये बताया गया है।
यह कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी, आबकारी आरक्षक मदन राठौड़, श्रीराम शर्मा, पवन गाडरिया, विजय चौहान, श्रीमती पुष्पा बारिया एवं विद्या डामोर तथा वाहन चालक बहादुर और दीपक का सराहनीय योगदान रहा।
जिला आबकारी अधिकारी रविन्द्र मानिकपुरी ने बताया कि जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन और विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
