सगी बहन पर जानलेवा हमला करने वाले भाई को 7 साल की सज़ा व 6 हजार रुपए जुर्माना | New India Times

इस्हाक़ मदनी, मैहर/सतना (मप्र), NIT:

अपनी ही बहन पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी विनीत पाण्डेय को न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह की अदालत ने आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 6000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक उमेश कुमार शर्मा ने की।
मामले के अनुसार, घटना 17 जनवरी 2026 की दोपहर करीब 2 बजे थाना कोलगवां क्षेत्र अंतर्गत बढ़िया तिराहा सिंधी कैंप में हुई। फरियादिया श्रीमती उमा मिश्रा अपने घर में बर्तन धो रही थीं, तभी उनके सगे भाई विनीत पाण्डेय घर पहुंचे। कुछ देर बाद आरोपी ने अपने बैग से लोहे की हंसिया निकालकर बहन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
हमले में फरियादिया का दाहिना हाथ कलाई से कटकर अलग हो गया, जबकि सिर, गले और बाएं हाथ में भी गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। शोर सुनकर पड़ोसियों ने घायल महिला को जिला अस्पताल सतना पहुंचाया।
पुलिस ने फरियादिया की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 452 (घर में घुसकर हमला) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया।
न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 307 में 7 वर्ष की सजा व 5000 रुपये तथा धारा 452 में 2 वर्ष की सजा व 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।

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