आसिम खान, ब्यूरो चीफ, छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:
शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए छिंदवाड़ा नगर निगम के आयुक्त सी.पी. राय ने वार्ड क्रमांक 48 के खसरा नंबर 200/1/1/2 तथा वार्ड क्रमांक 36 के खसरा नंबर 54 पर चल रही निर्माण गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। बिना वैधानिक अनुमति प्लॉटिंग एवं कॉलोनी विकसित किए जाने की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई।
नगर निगम आयुक्त श्री राय ने आदेश जारी कर दोनों स्थानों पर अवैध निर्माण ध्वस्त करने, संबंधित क्षेत्रों को अवैध कॉलोनी घोषित करने तथा कॉलोनाइजरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, पहले मामले में यमला बाला सुब्रमण्यम, गुरुदास, प्रवीता विश्वकर्मा, कृष्ण सैनी, हरिप्रसाद नागवंशी, सचिन विश्वकर्मा, संगीता डेहरिया, उमा पाल, दीक्षा ठाकरे और श्रवण आदि द्वारा बिना अनुमति कॉलोनी विकसित किए जाने की जानकारी सामने आई है। जांच में पाया गया कि संबंधित भूमि पर बाउंड्रीवाल, सीसी सड़क, नाली निर्माण तथा विद्युत पोल लगाए जाने जैसे कार्य भी कराए गए हैं।
दूसरे मामले में ग्राम सर्रा की खसरा संख्या 54/3/1, रकबा 1.6420 हेक्टेयर भूमि पर महादेव राव द्वारा कॉलोनी विकसित किए जाने तथा बाउंड्रीवाल, सीसी सड़क, नाली निर्माण एवं विद्युत पोल लगाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इस प्रकरण में भी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम आयुक्त श्री राय ने आम नागरिकों से अपील की है कि जिन कॉलोनियों को विधिवत अनुमति (अनुज्ञा) प्राप्त नहीं है, उनमें निवेश न करें। किसी भी कॉलोनी या प्लॉट में निवेश से पूर्व संबंधित विभाग से वैधानिक स्वीकृति की पुष्टि अवश्य कर लें।
