मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

जुन्नारदेव के डुंगरिया ग्राम पंचायत बस स्टैंड, पुलिस चौकी, पेट्रोल पंप और कोल्हिया पंचायत क्षेत्र के सामने सड़क पर आवारा मवेशियों के झुंड घूमते रहते हैं। मिली जानकारी के अनुसार, इन आवारा पशुओं के कारण राहगीर और वाहन चालक सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जनपद पंचायत जुन्नारदेव, जनप्रतिनिधि और पंचायत प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2025-26 में आदेश जारी कर आवारा पशुओं और कुत्तों को सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और स्कूलों के आसपास से हटाकर शेल्टर होम्स में रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने राज्यों को नसबंदी और टीकाकरण कराने के भी कड़े आदेश दिए हैं, ताकि आम जनता को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिल सके।
लेकिन शासन-प्रशासन और पंचायत स्तर पर अभी तक कोई ठोस आदेश जारी नहीं किया गया है, जिससे पंचायत द्वारा आवारा मवेशियों और कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों और सड़कों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर रखा जा सके।
ग्रामीणों ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ग्राम पंचायत को लिखित निर्देश दिए जाएं, ताकि आवारा पशुओं और कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम्स में रखा जाए और राहगीरों सहित ग्रामवासियों को सुरक्षित वातावरण मिल सके।
